दोस्तो, क्या आप जानना चाहते है की, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ती कौन करता है ? Mukhya Chunav Ayukt ki Niyukti Kaun Karta Hai ? चुनाव आयुक्त कितने होते है ? मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है ? तो इन सभी सवालों के जवाब और जानकारी आपको इस आर्टीकल में मिल जाएगी |
भारतीय संविधान के अनुसार निष्पक्ष चुनाव करने के लिए एक स्वतंत्र चुनाव सिस्टम बनाया था | जिसके द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त को कई अधिकार प्रदान किए गए है | चुनाव आयोग चुनावों के निरीक्षकण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होता है | चुनाव आयोग द्वारा संसद के दोनो सदनों, विधान सभाओं साथही राष्ट्रपती अथवा उपराष्ट्रपती पद के चुनाव किए जाते है |
भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commmission of India) यह एक संवैधानिक संस्था है | भारतीय संविधान के अनुसान भारत में चुनाव कराने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग जिम्मेदार होता है | भारतीय निर्वाचन आयोग्य के मुख्य आयुक्त की नियुक्ती राष्ट्रपती द्वारा की जाती है | मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ 2 चुनाव आयुक्त भी होते है इनकी भी नियुक्ती राष्ट्रपती द्वारा की जाती है |
मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष कालावधी या 65 साल आयु तक जो भी पहले हो, नियुक्त किया जाता है | मुख्य चुनाव आयुक्त तथा दोनो चुनाव आयुक्त किसी भी प्रकार के राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त होने जरूरी है | मुख्य चुनाव आयुक्त को भले ही राष्ट्रपती द्वारा नियुक्त किया जाता है लेकीन उन्हे राष्ट्रपती द्वारा हटाया नही जा सकता |
जिस तरह से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है | लेकीन दोनो चुनाव आयुक्त और क्षेत्रीय चुनाव आयुक्त यह मुख्य चुनाव के अधीन होते है इसलिए उन्हे मुख्य चुनाव आयुक्त के सिफारिश पर राष्ट्रपती द्वारा हटाया जा सकता है |
दोस्तो, आशा करते है की, आपको मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ती कौन करता है ? Mukhya Chunav Ayukt ki Niyukti Kaun Karta Hai ? मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से कैसे हटाया जा सकता है | इन सभी सवालों के जवाब और जानकारी मिल गई होगी | इसी तरह की विभिन्न जानकारी के लिए आप इस ब्लॉग के और भी आर्टीकल पढ सकते है | धन्यवाद…
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